Transfer of Flats / Membership क्या है?
जब कोई फ्लैट मालिक (सदस्य) अपनी प्रॉपर्टी किसी और को बेचता है या गिफ्ट, वारिस (inheritance) या अन्य तरीके से स्थानांतरित करता है — तो सोसायटी के रिकॉर्ड में नए व्यक्ति का नाम चढ़ाया जाता है। इसे ही फ्लैट/मेंबरशिप ट्रांसफर कहा जाता है।
यह प्रक्रिया Co-operative Housing Society Bye-laws और Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960 के अनुसार की जाती है।
फ्लैट/मेंबरशिप ट्रांसफर के प्रमुख प्रकार:
बिक्री द्वारा (Sale Deed)
उपहार द्वारा (Gift Deed)
वारिस द्वारा (Inheritance / Succession)
नामांतरण परिवार के सदस्य को (Nominee Transfer)
को-पार्टनर के नाम पर (Co-owner to Co-owner)
ट्रांसफर के लिए आवश्यक दस्तावेज़:
आवेदन पत्र (Transfer Application Form)
फ्लैट सेल/गिफ्ट डीड की कॉपी
NOC (यदि आवश्यक हो)
स्टांप ड्यूटी पेड रसीद
Index II
Old Share Certificate (मूल)
Nominee / Legal Heir Declaration (यदि वारिस द्वारा)
Identity & Address Proof (Buyer/Transferee)
AGM या कमिटी की स्वीकृति / Resolution
ट्रांसफर शुल्क (₹500/- से ₹25,000/- तक, बायलॉ के अनुसार)
क्या सोसायटी ट्रांसफर रोक सकती है?
यदि सभी दस्तावेज़ पूरे हैं, तो सोसायटी ट्रांसफर नहीं रोक सकती।
यदि ट्रांसफर से पहले कोई बकाया हो, या विवाद चल रहा हो, तो उस स्थिति में देरी हो सकती है।
गलत तरीके से ट्रांसफर रोकने पर आप Registrar Office में शिकायत कर सकते हैं।
DRS Group कैसे मदद करता है?
ट्रांसफर आवेदन की पूरी प्रक्रिया
दस्तावेज़ों की तैयारी और वैरिफिकेशन
Share Certificate पुनः जारी कराना
Legal Heir या Nominee Transfer की प्रक्रिया
सोसायटी और रजिस्ट्रार ऑफिस से फॉलोअप
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