Transfer of Flats / Membership

Transfer of Flats / Membership क्या है?

जब कोई फ्लैट मालिक (सदस्य) अपनी प्रॉपर्टी किसी और को बेचता है या गिफ्ट, वारिस (inheritance) या अन्य तरीके से स्थानांतरित करता है — तो सोसायटी के रिकॉर्ड में नए व्यक्ति का नाम चढ़ाया जाता है। इसे ही फ्लैट/मेंबरशिप ट्रांसफर कहा जाता है।

यह प्रक्रिया Co-operative Housing Society Bye-laws और Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960 के अनुसार की जाती है।

फ्लैट/मेंबरशिप ट्रांसफर के प्रमुख प्रकार:

  1. बिक्री द्वारा (Sale Deed)

  2. उपहार द्वारा (Gift Deed)

  3. वारिस द्वारा (Inheritance / Succession)

  4. नामांतरण परिवार के सदस्य को (Nominee Transfer)

  5. को-पार्टनर के नाम पर (Co-owner to Co-owner)

ट्रांसफर के लिए आवश्यक दस्तावेज़:

  • आवेदन पत्र (Transfer Application Form)

  • फ्लैट सेल/गिफ्ट डीड की कॉपी

  • NOC (यदि आवश्यक हो)

  • स्टांप ड्यूटी पेड रसीद

  • Index II

  • Old Share Certificate (मूल)

  • Nominee / Legal Heir Declaration (यदि वारिस द्वारा)

  • Identity & Address Proof (Buyer/Transferee)

  • AGM या कमिटी की स्वीकृति / Resolution

  • ट्रांसफर शुल्क (₹500/- से ₹25,000/- तक, बायलॉ के अनुसार)

क्या सोसायटी ट्रांसफर रोक सकती है?

  • यदि सभी दस्तावेज़ पूरे हैं, तो सोसायटी ट्रांसफर नहीं रोक सकती।

  • यदि ट्रांसफर से पहले कोई बकाया हो, या विवाद चल रहा हो, तो उस स्थिति में देरी हो सकती है।

  • गलत तरीके से ट्रांसफर रोकने पर आप Registrar Office में शिकायत कर सकते हैं।

DRS Group कैसे मदद करता है?

  • ट्रांसफर आवेदन की पूरी प्रक्रिया

  • दस्तावेज़ों की तैयारी और वैरिफिकेशन

  • Share Certificate पुनः जारी कराना

  • Legal Heir या Nominee Transfer की प्रक्रिया

  • सोसायटी और रजिस्ट्रार ऑफिस से फॉलोअप

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