Leave & License Agreement एक वैधानिक समझौता है, जो मालिक (Licensor) और किराएदार (Licensee) के बीच संपत्ति के अस्थायी उपयोग के लिए किया जाता है। यह रेंट एग्रीमेंट से अलग होता है और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में इसे महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट, 1999 के तहत पंजीकृत किया जाता है।
मुख्य विशेषताएं:
तय अवधि के लिए संपत्ति का उपयोग (जैसे 11 महीने)
मालिकाना हक नहीं दिया जाता, केवल उपयोग की अनुमति
रजिस्ट्रेशन ज़रूरी (ई-रजिस्ट्रेशन सुविधा उपलब्ध)
स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस लागू होती है
दोनों पक्षों के अधिकारों की रक्षा करता है
आवश्यक दस्तावेज:
आधार कार्ड (दोनों पक्षों का)
PAN कार्ड
प्रॉपर्टी डॉक्युमेंट्स (बिल्डिंग NOC, लीज डीड आदि)
दो गवाहों की जानकारी और आईडी
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